साझेदारी फर्म एक प्रकार का व्यवसाय है जिसमें कम से कम दो सदस्यों की आवश्यकता होती है जिन्हें साझेदार कहा जाता है और जब साझेदार, साझेदारी फर्म स्थापित करने के लिए एक समझौते में प्रवेश करते हैं तो इसे साझेदारी विलेख कहा जाता है। साझेदारी विलेख में व्यवसाय से संबंधित सभी विवरणों का उल्लेख होता है जैसे कि साझेदार कौन होंगे, व्यवसाय की प्रकृति क्या होगी, लाभ और हानि साझाकरण अनुपात क्या होगा, साझेदारों को निवेश पर ब्याज मिलेगा या नहीं, आदि।
साझेदारी फर्म बिना विलेख के भी स्थापित की जा सकती है लेकिन विलेख होना भविष्य में बहुत फायदेमंद होता है। यदि साझेदार बिना विलेख के साझेदारी फर्म स्थापित करते हैं या विलेख में सभी महत्वपूर्ण बातें नहीं बताई जाती हैं तो ऐसी स्थिति में सामान्य नियम लागू होता है। जब व्यवसाय में सामान्य नियम लागू होता है तो साझेदारों को उसी के अनुसार कार्य करना होता है। ध्यान दें: यदि साझेदार आपस में सहमत हो जाते हैं तो यह नियम लागू नहीं होता है।
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साझेदारी विलेख के अभाव में कौन से नियम लागू होते हैं?
साझेदारी विलेख के अभाव में निम्नलिखित नियम लागू होते हैं:
साझाकरण अनुपात (Sharing Ratio) | बराबर (1:1) |
पारिश्रमिक (Remuneration) | नहीं |
पूंजी पर ब्याज (Interest on Capital) | नहीं |
आहरण पर ब्याज (Interest on Drawing) | नहीं |
ऋण पर ब्याज (Interest on Loan) | 6% प्रति वर्ष |
1. साझाकरण अनुपात (Sharing Ratio):
साझेदारी विलेख की अनुपस्थिति में, साझेदार व्यवसाय के लाभ और हानि को समान रूप से साझा करते हैं, भले ही किसी साझेदार ने अधिक या कम निवेश किया हो। यदि साझेदारी विलेख उपलब्ध है, तो साझेदार लाभ और हानि को तदनुसार साझा करते हैं।
2. पारिश्रमिक (Remuneration):
यदि साझेदारी विलेख अनुपस्थित है तो साझेदार पारिश्रमिक प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे क्योंकि पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए साझेदारी विलेख में पारिश्रमिक के बारे में उल्लेख होना चाहिए। यदि साझेदारी विलेख है लेकिन उसमें पारिश्रमिक के बारे में कोई उल्लेख नहीं है तो भी साझेदार पारिश्रमिक के हकदार नहीं होंगे।
3. पूंजी पर ब्याज (Interest on Capital):
साझेदारी विलेख के अभाव में, कोई भी साझेदार पूंजी पर ब्याज पाने का हकदार नहीं है। पूंजी पर ब्याज केवल तभी प्रदान किया जाता है जब साझेदारी विलेख में यह खंड उपलब्ध हो।
4. आहरण पर ब्याज (Interest on Drawing):
साझेदारी विलेख की अनुपस्थिति में, साझेदार आहरण पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। यदि साझेदारी विलेख में इस खंड का उल्लेख किया गया है, तो साझेदार आहरण पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।
5. ऋण पर ब्याज (Interest on Loan):
साझेदारी विलेख के अभाव में, साझेदार फर्म को दिए गए ऋण पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्राप्त करने के हकदार हैं। यदि साझेदारी विलेख उपलब्ध है, तो उन्हें ऋण पर उसी के अनुसार ब्याज मिलता है।
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QNA/FAQ
Q1. क्या साझेदारी विलेख के अभाव में लाभ और हानि को साझेदारों के बीच समान रूप से साझा की जाती है?
Ans: हां, साझेदारी विलेख के अभाव में लाभ और हानि को साझेदारों के बीच समान रूप से साझा की जाती है।
Q2. क्या साझेदारी विलेख के अभाव में साझेदार पूंजी पर ब्याज पाने के हकदार हैं?
Ans: नहीं, साझेदारी विलेख के अभाव में, साझेदार पूंजी पर ब्याज पाने का हकदार नहीं है, क्योंकि पूंजी पर ब्याज का भुगतान तभी किया जाता है जब साझेदारी विलेख में इस खंड का उल्लेख किया गया हो।
Q3. क्या साझेदारी विलेख के अभाव में साझेदार पारिश्रमिक पाने करने के हकदार हैं?
Ans: नहीं, साझेदारी विलेख के अभाव में, साझेदार पारिश्रमिक पाने का हकदार नहीं है क्योंकि पारिश्रमिक का भुगतान तभी किया जाता है जब साझेदारी विलेख में इस खंड का उल्लेख किया गया हो।
Q4. क्या साझेदारी विलेख के अभाव में साझेदार ऋण पर ब्याज पाने करने के हकदार हैं?
Ans: हां, साझेदारी विलेख के अभाव में, साझेदार 6% प्रति वर्ष की दर से ऋण पर ब्याज पाने के हकदार हैं, भले ही साझेदारी विलेख उपलब्ध हो या नहीं।
Q5. क्या साझेदारी विलेख के अभाव में साझेदार आहरण पर ब्याज देने के लिए उत्तरदायी हैं?
Ans: नहीं, साझेदारी विलेख के अभाव में साझेदार आहरण पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि साझेदार आहरण पर ब्याज का भुगतान करने के लिए तभी उत्तरदायी होते हैं, जब साझेदारी विलेख में इस खंड का उल्लेख किया गया हो।
Q6. साझेदारी विलेख के अभाव में कौन से नियम लागू होते हैं?
Ans: साझेदारी विलेख के अभाव में निम्नलिखित नियम लागू होते हैं:
1. साझेदार समान रूप से लाभ और हानि साझा करते हैं।
2. साझेदार व्यवसाय से पारिश्रमिक पाने के हकदार नहीं हैं।
3. साझेदार पूंजी पर ब्याज पाने के हकदार नहीं हैं।
4. साझेदार आहरण पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।
5. साझेदार ऋण पर 6% प्रति वर्ष ब्याज पाने के हकदार हैं।